नैनीताल।उत्तराखंड के भू-कानून के उल्लंघन पर नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने सुनवाई और जांच रिपोर्ट के आधार पर दिए।
जांच में सामने आया कि पूनम त्रिखा निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम पहले से ही ग्राम खपराड़ में 500 वर्ग मीटर भूमि दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीद ली।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों का कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि की खरीद भू-कानून के निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाई गई।
मामले में सभी पक्षों को सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद डीएम ने 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।




