होटल-रिसोर्ट कारोबारियों के लिए बड़ा अपडेट : पर्यटन नियमावली 2026 लागू_पुराने प्रतिष्ठान भी दायरे में

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नैनीताल, 12 अगस्त 2026। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल और रिसॉर्ट संचालकों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश में उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026 लागू कर दी गई है। नई नियमावली के तहत पहले से संचालित होटल, रिसॉर्ट और अन्य संबंधित पर्यटन प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को लेकर व्यवस्था स्पष्ट कर दी गई है।

5 जून 2026 को जारी शासनादेश के क्रम में लागू की गई इस नियमावली के अनुसार, नैनीताल जिले में पहले से संचालित ऐसे सभी होटल और रिसॉर्ट, जिनके पंजीकरण की 5 वर्ष की अवधि 5 जून 2026 को पूरी हो चुकी है, उन्हें अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से नवीनीकृत कराना होगा।

पुराने होटल-रिसॉर्ट भी नियमों के दायरे में

नई व्यवस्था का सीधा मतलब है कि पहले से होटल या रिसॉर्ट संचालित कर रहे संचालक भी अपने पंजीकरण की वैधता जरूर जांच लें। अगर पंजीकरण की पांच साल की अवधि पूरी हो चुकी है तो अब उसका नवीनीकरण कराना जरूरी होगा।

पर्यटन विभाग ने संचालकों को सलाह दी है कि वे समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि कारोबार संचालन में किसी तरह की परेशानी न आए।

घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि संबंधित होटल और रिसॉर्ट संचालक पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

यानी होटल-रिसॉर्ट संचालकों को नवीनीकरण के लिए अनावश्यक भागदौड़ से बचने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई है।

नवीनीकरण नहीं कराया तो कार्रवाई

विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित अवधि में पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों के खिलाफ उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे में होटल और रिसॉर्ट संचालकों के लिए जरूरी है कि वे अपने पंजीकरण की स्थिति की जांच करें और यदि पांच वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है तो बिना देरी किए नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

पर्यटन कारोबारियों के लिए क्यों जरूरी है यह अपडेट?

नैनीताल उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां बड़ी संख्या में होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन व्यवसाय संचालित होते हैं। नई नियमावली के लागू होने के बाद इन प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण व्यवस्था का पालन करना और उसकी वैधता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

नियमों का पालन करने से जहां पर्यटन कारोबार को नियमानुसार संचालित करने में मदद मिलेगी, वहीं विभाग को जिले में संचालित पर्यटन प्रतिष्ठानों की व्यवस्थित जानकारी और निगरानी में भी सुविधा होगी।

जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

जिन होटल या रिसॉर्ट संचालकों को पंजीकरण या नवीनीकरण से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, वे जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।

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