नैनीताल की माल रोड पर अब हॉन्किंग गैरकानूनी, 1 अगस्त से..

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नैनीताल की खूबसूरत माल रोड को शांत और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे माल रोड क्षेत्र में वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इस फैसले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस, परिवहन, नगर पालिका और विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि 1 अगस्त से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

24 से 31 जुलाई तक चलेगा जागरूकता अभियान

लोगों को नए नियम की जानकारी देने के लिए 24 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में नो हॉर्न साइन बोर्ड, फ्लेक्स और डिस्प्ले लगाए जाएंगे, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहले से इसकी जानकारी मिल सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल की पहचान उसके शांत, प्राकृतिक और सौम्य वातावरण से है। अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण न सिर्फ पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरण और झील संरक्षण पर भी असर डालता है।

सीसीटीवी से होगी निगरानी

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि माल रोड में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन कैमरों के जरिए नो हॉर्न जोन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, बार संघ, नाव संगठन, डीएसए और अन्य स्थानीय संस्थाओं से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही NCC, NSS और मेरा युवा भारत के वॉलिंटियर्स को भी जागरूकता अभियान में शामिल किया जाएगा।

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2026 से नो हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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