बाबा तरसेम के हत्यारे दिलबाग को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता के चर्चित प्रमुख डेरासाहिब तरसेम बाबा के हत्यारोपी दिलबाग सिंह की द्वितीय जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज एकलपीठ के सामने विपक्षी ने हत्यारोपी को सजा देने संबंधी अहम साक्ष्य पेश कर कहा कि आरोपी और उसके साथी बुलेट मोटर साइकिल में आये थे। जिसकी पुष्टि सी.सी.टी.वी.कैमरे, गवाह, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से हुई है।

आपकों बता दें कि 28 मार्च 2024 को उधमसिंह नगर के नानकमत्ता में डेरा साहिब प्रबंधक बाबा तरसेन की हत्या अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी। गोली मार हत्या करने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल से आए हमलावर भाग निकले थे। ये पूरी वारदात वहां लगे सी.सी.टी.वी.कैमरे में कैद हो गई। इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने भी घटना की पुष्टि की। 

इस सम्बंध में गुरुद्वारा के पूर्व प्रबंधक हरबंस सिंह चुघ, तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू व हरगोविंद सिंह ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की काफी जाँच के बाद आरोपी पकड़े गए। याचिका में कहा गया कि उनके बाबा की बिना किसी दोष के हत्या की गई है, इसलिए अपराधी को फांसी की सजा दी जाय, या उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए।

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