उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त, रसूखदारों से जमीन खाली कराने का आदेश

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के दाबकी कला में तालाब और गाँव की बेशकीमती जमीन में रसूखदारों के कब्जे संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में अतिक्रमण चिन्हित कर उसे हटाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि तय की गई है।
आपको बता दें कि लक्सर के दाबकी कला निवासी राकेश कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके गाँव में ग्रामसभा की भूमि, तालाब और रास्तों में रसूखदारों ने कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने पूर्व में इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। याचिका में ग्रामसभा के तालाब और रास्ते से अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई है, ताकि तालाब को सूखने से बचाया जा सके।

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