उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने कड़े कदम उठाने के लिए सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी/एसपी) और यातायात निदेशकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश हाल ही में अल्मोड़ा जिले में एक बस हादसे और देहरादून में इनोवा कार की ओवरस्पीडिंग के कारण हुई गंभीर दुर्घटनाओं के मद्देनजर दिए गए हैं। इन हादसों में भारी जनहानि हुई थी।
डीजीपी द्वारा जारी निर्देशों में राज्यभर में सड़क दुर्घटनाओं की प्रमुख वजहों के रूप में शराब पीकर वाहन चलाना, माल वाहनों में ओवरलोडिंग, सवारी वाहन में अधिक संख्या में यात्री होना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, अन्य वाहनों से रेस लगाना, और मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना सामने आए हैं।
निरोधात्मक उपायों पर जोर
डीजीपी ने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाने की बात कही है। उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार,
देर रात तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस की सख्त जांच की जाएगी और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले और शोर मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी नियमित निगरानी भी की जाएगी।
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइन बोर्ड और उचित चेतावनी बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।
पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की निरंतर निगरानी की जाएगी।
कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि:
नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेक पोस्ट और बैरियरों पर एल्कोमीटर से जांच की जाएगी।
शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन को सीज किया जाएगा।
ओवरस्पीडिंग पर स्पीडोमीटर और रडार गन से कार्रवाई की जाएगी।
सवारी वाहन में अधिक सवारी होने पर और माल वाहनों में ओवरलोडिंग पर संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके संरक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खतरनाक ड्राइविंग, मोबाइल का उपयोग, और रेड लाइट जम्प करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के रेस करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं के बाद की कार्रवाई
सड़क दुर्घटना के बाद भी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनधिकृत वाहन चलाने पर और लापरवाही से वाहन चलाने पर संबंधित धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
जनहानि होने पर भी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
बार और पब संचालकों के लिए निर्देश
डीजीपी ने होटल, पब और रेस्टोरेंट संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि उनके यहां नशे में कोई व्यक्ति वाहन चलाने की स्थिति में हो, तो उसे वाहन चलाने से रोकें और उसके परिजनों से संपर्क करें। अगर परिजन संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो स्थानीय पुलिस या डायल 112 को सूचित किया जाए और पुलिस की मदद से उस व्यक्ति को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जाए।
यदि कोई दुर्घटना होती है और इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो संबंधित प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
थानेदारों पर होगी जिम्मेदारी
सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतने पर संबंधित थानेदारों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने जिलाधिकारियों से भी इस संबंध में निर्देश जारी करने का आग्रह किया है, ताकि पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और दुर्घटनाओं को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।
इन कड़े कदमों के साथ उत्तराखंड पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।