BREAKING : हाईकोर्ट_ प्रमुख वन सचिव और पी.सी.सी.एफ.(हॉफ)को अवमानना नोटिस

खबर शेयर करें -

Nainitallive

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वन आर.के.सुधांशु और प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट(हैड ऑफ फारेस्ट फोर्स/HoFF) आर.के.मिश्रा को अपने आदेशों का पालन न करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है।

अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि   न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने 15 जून को जारी अपने आदेश में इगर रिज़र्व में काम करने वाले मशहूर रिसर्चर सुबीर मारियो चोफिन के संवेदनशील और हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले उपकरण वापस करने का आदेश 13-3-26 को दिया था। न्यायालय के आदेश के बावजूद, अभी तक सुबीर को उनके उपकरण नहीं दिए गए हैं। न्यायालय में 13 मार्च 2026 को अवमानना याचिका दायर होने के बाद 27 मार्च को उपकरण वापस लड़ने का एदेश जारी हुआ था। न्यायालय ने अगली सुनवाई 12 अगस्त के लिए तय की है। न्यायालय ने सरकार/विपक्ष से कंपलाई रिपोर्ट या जवाब देने को कहा है।

HighCourtContemptNotice

CourtOrderCompliance

ForestOfficialsUnderScanner

JusticeDemandsAnswers

ADVERTISEMENTSAd Ad
Breaking News