हाईकोर्ट के दखल के बाद उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड में CEO की नियुक्ति..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने संबंधी मामले में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि बोर्ड में नए सी.ई.ओ.की नियुक्ति कर दी गयी है। न्यायालय के बार बार कहने और दखल देने के बाद सरकार के कदम पर जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। पूर्व में हुई सुनवाई पर न्यायालय ने सरकार से पूछा कि बोर्ड के सी.ई.ओ.की नियुक्ति नियमों के विपरीत है, इसलिए इसमें उस स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाय। लेकिन सरकार मामले में इस काम के लिए बार बार समय मांगती रही। न्यायालय के दखल के बाद आज सरकार की तरफ से कहा गया कि न्यायालय के आदेश पर बोर्ड में नया सी.ई.ओ.नियुक्त कर दिया है। पूर्व में न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि दो बार आदेश देने के बाद भी उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ। उस आदेश का अनुपालन रिपोर्ट सरकार ने आज न्यायालय में पेश की, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने वख्फ बोर्ड का नया सी.ई.ओ.नियुक्त कर दिया है। इसलिए सरकार के खिलाफ दायर वाद को निस्तारित किया जाय। दोनो पक्षो की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने निस्तारित कर दिया।


मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी शादाब आलम की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वक्फ बोर्ड के सी.ई.ओ.के पद पर राज्य सरकार की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के बजाय अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो कि गलत है।

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