देहरादून। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले चार नेताओं को बड़ा झटका लगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके चार प्रत्याशियों को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य घोषित किया है।
यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10A के तहत की गई है। आयोग के अनुसार, चुनावी खर्च से जुड़े निर्धारित नियमों और विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का पालन नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।
अयोग्य घोषित किए गए प्रत्याशियों में बलबीर कुमार तलवार (धर्मपुर), कमलेश माथुर (राजपुर रोड SC), जगजीत सिंह (ऋषिकेश) और रामानन्द सिंह (चकराता ST) शामिल हैं।
आयोग के आदेश के मुताबिक, अयोग्यता आदेश की तारीख से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान ये चारों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के लिए चुने जाने के पात्र नहीं होंगे।
यानी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इन नेताओं की राजनीतिक राह फिलहाल मुश्किल हो गई है। चुनावी खर्च का हिसाब-किताब समय पर और निर्धारित तरीके से देना कितना जरूरी है, निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई ने इसकी तस्वीर साफ कर दी है।





