Haldwani – नैनीताल जिले में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी घोषित

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उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक कल यानी 25 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल जिले में भी तेज बारिश के दौर का अंदेशा है। जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत 25 अगस्त (सोमवार) को जनपद के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं।

साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ।

प्रशासन की अपील

राज्य प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और अनावश्यक यात्रा से बचें। नदी-नालों के समीप न जाएं और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें।

उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में मौसम की करवट से खतरे की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में आमजन को सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी लें और सुरक्षित रहें।

जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा आज दिनांक 24 अगस्त 2025 को दोपहर 1:30 बजे जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद नैनीताल में आगामी 25 अगस्त को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग द्वारा “ऑरेंज अलर्ट” जारी करते हुए चेताया गया है कि जिले में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अत्यधिक वर्षा के तीव्र दौर का सामना करना पड़ सकता है।

वर्तमान में भी जनपद के विभिन्न पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी वर्षा का दौर जारी है, जिससे नदियों, नालों एवं गधेरों में जल प्रवाह तीव्र हो गया है। इसके चलते संवेदनशील क्षेत्रों में भू-स्खलन की आशंका भी बढ़ गई है, जो जन-धन की हानि का कारण बन सकती है।

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नैनीताल वन्दना द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2025 (सोमवार) को जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है।

यह आदेश उन आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जहाँ शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध हैं। ऐसे संस्थानों के संचालन का निर्णय संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षकों एवं विद्यालय कार्यालय स्टाफ को केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में विद्यालय बुलाए जाने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले शिक्षकों को अनावश्यक रूप से विद्यालय न बुलाने की सिफारिश की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य शिक्षाधिकारी, नैनीताल एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल को उक्त आदेश का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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