देहरादून/हल्द्वानी। हल्द्वानी स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में शस्त्र लाने और कार्यालय परिसर में फायरिंग करने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से 2 सितंबर को जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि महेंद्र सिंह नेगी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के 1 सितंबर को कार्यालय में शस्त्र लेकर पहुंचे थे।
आदेश में कहा गया है कि उसी दिन शाम करीब 3:40 बजे कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया। इस घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ तथा सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ।
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने प्रथम दृष्टया इस कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) और 3(2) के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि महेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आरोप सिद्ध होने की स्थिति में बड़ी विभागीय सजा दी जा सकती है। इसी आधार पर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
उधमसिंह नगर कार्यालय से किया गया संबद्ध
निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
आदेश में निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अनुमन्य महंगाई भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि में वह किसी अन्य सेवा, व्यापार, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं।
फिलहाल विभागीय कार्रवाई के बाद इस मामले ने परिवहन विभाग में हलचल बढ़ा दी है। फायरिंग की घटना को लेकर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है।





