नैनीताल जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत रखने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
डीएम की अदालत ने राजू सागर और पूरन सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, को छह माह के लिए नैनीताल जिले की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने के आदेश दिए हैं। राजू के खिलाफ आबकारी अधिनियम के सात और गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक मामला दर्ज है, जबकि पूरन के खिलाफ आबकारी अधिनियम के चार मामलों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी से जुड़ा एक मामला दर्ज है।
आपराधिक रिकॉर्ड और कानून-व्यवस्था पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि शांति भंग करने और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





