उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के मुस्लिम समुदाय की तरफ से बन्द पड़े स्लॉटर हाउस को ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए खोलने संबंधी याचिका में जिलाधिकारी को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने को कहा है। मुस्लिम समुदाय ने शहर को गंदगी मुक्त रखने के लिए तीन दिन स्लॉटर हाउस खोलने की प्रार्थना की थी।
नैनीताल के हरिनगर क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करने के कारण यहां के एकमात्र पंजीकृत स्लॉटर हाउस को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड(पी.सी.बी.)ने सील कर दिया था। आरोप है कि स्लॉटर हाउस में नगर पालिका की तरफ से लापरवाही के चलते पी.सी.बी.ने नोटिस के माध्यम से इसे सुधारने को कहा था। लेकिन, पालिका ने वर्षभर बाद भी कोई कार्य नहीं कराया।
आज, ईद से ठीक पहले अन्जुमन इस्लामिया संगठन के सदस्यों ने न्यायालय में वाद दायर कर स्लॉटर हाउस खोलने संबंधी याचिका को मेंशन किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि स्लॉटर हाउस के रिपेयर को लेकर उनके मुवक्किल ने नगर पालिका और जिलाधिकारी को लगातार पत्र दिए, लेकिन उसपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्हें केवल न्यायालय से राहत की उम्मीद है इसलिये स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमाती दी जाए।
न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने पीसीबी और नगर पालिका के पक्ष सुनने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को 24 घंटे के अंदर सभी पहलुओं पर गौर कर निर्णय लेने को कहा है।