आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन फिर बढ़ने का सवाल, सिस्टम फेलियर के कारण बढ़ रही देरी

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हल्द्वानी । करदाताओं के लिए राहत की खबर नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में अभी भी देरी हो रही है। आयकर विभाग द्वारा आवश्यक नए रिटर्न फॉर्म्स (ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6 और ITR-7) जारी न किए जाने के कारण लाखों करदाताओं को अपने टैक्स रिटर्न दाखिल करने में असमंजस का सामना करना पड़ रहा है।

सिस्टम में जारी फेलियर और तकनीकी खामियों के चलते, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की संभावना भी बनी हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले ही असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए गैर-ऑडिट मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।

हालांकि, मई 2025 से लागू इस नई डेडलाइन के बावजूद, अभी तक आवश्यक रिटर्न फॉर्म्स और यूटिलिटीज जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से करदाताओं को अपने रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने में परेशानी हो रही है। विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी आय के अतिरिक्त कैपिटल गेन जैसी अन्य आय स्रोत भी हैं, वे अभी तक अपना ITR नहीं भर सकते हैं।

वहीं सुमित कुमार गुप्ता, आयकर अधिवक्ता तथा पूर्व अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन हल्द्वानी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में करदाताओं को नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को तुरंत आवश्यक फॉर्म्स और यूटिलिटीज जारी करनी चाहिए ताकि करदाताओं को समय पर अपने रिटर्न दाखिल करने का अवसर मिल सके।

सिस्टम की लगातार देरी और तकनीकी खामियों के कारण करदाताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं।

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