शिक्षकों की पंचायत चुनाव ड्यूटी पर बड़ा फैसला_हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका…

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा डिग्री कालेज के अध्यापकों की पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी के ख़िलाफ़ दायर याचिका में याची को कोई राहत नहीं देते हुए मामले को निस्तारित कर दिया।


आज हुई सुनवाई के दौरान जिला निर्वाचन आयोग ने न्यायालय में लिखित दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व के आदेशों के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया। एदेश के बाद अब चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है, वे ड्यूटी करेंगे।


मामले के अनुसार अल्मोड़ा जिले के अध्यापको ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि वे सभी श्रेणी क के कर्मचारियों हैं, इसलिए उनकी डियूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी श्रेणी ख के अंतर्गत आते हैं।

याचिका में कहा गया है कि वे समूह ख के कर्मचारियों के साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी डियूटी पीठासीन अधिकारी की न बनाई जाए।

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