दिवाली से पहले उत्तराखंड में मिठाई की दुकानों के लिए नए नियम_ बेकरी प्रोडक्ट भी दायरे में.

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देहरादून। दिवाली और शादी-ब्याह के सीजन में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए उत्तराखंड से बड़ी खबर है। अब प्रदेश में दुकानदारों को खुली मिठाइयों और बिना पैकेट वाले बेकरी उत्पादों पर भी उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।

खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बिक्री के लिए दुकान में रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या कंटेनर पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट अथवा ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय जान सकेंगे कि वह कब बनाई गई है और उसे कब तक खाना सुरक्षित माना गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों को मिठाई के निर्माण और उसकी उपयोग अवधि की जानकारी नहीं मिल रही थी। मिठाई और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ इनकी गुणवत्ता और ताजगी भी प्रभावित होती है।

इसी समस्या को देखते हुए विभाग ने उपभोक्ताओं के हित और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।

पैक्ड मिठाई पर पहले से जरूरी, अब खुली मिठाई पर भी नियम

पैकिंग में बिकने वाली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर उपयोग की अंतिम तिथि से जुड़ी जानकारी देना पहले से अनिवार्य है। लेकिन खुली मिठाइयों और बिना पैकेट वाले उत्पादों के लिए ऐसी व्यवस्था स्पष्ट रूप से लागू नहीं थी। अब नए आदेश के तहत दुकानों में बिक्री के लिए रखे इन उत्पादों की ट्रे और कंटेनर पर भी तारीखें प्रदर्शित करनी होंगी।

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