“उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का नया खाका तैयार”

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उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में ओबीसी आरक्षण के नए नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने 2024 के नगर निगम और नगर पालिका आरक्षण नियमावली को मंजूरी दे दी है, जो अब ओबीसी सीटों का निर्धारण ओबीसी आबादी के हिसाब से करेगी।

इससे पहले 2018 तक 14% ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बदलाव को स्वीकृति दी, जिसके बाद शहरी विकास निदेशालय सभी जिलों को आरक्षण प्रस्ताव भेजेगा। जिलाधिकारी आरक्षण की अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक सुझाव लेंगे, और फिर चुनाव आयोग को अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।

इस माह के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

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