हाईकोर्ट ने नकारी हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुए दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी। कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय की है।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि आज की सुनवाई में राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि अब्दुल मलिक के खिलाफ एक जमानत मामले में उनका जवाब दाखिल किया गया है, जबकि दो अन्य मामलों में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए 16 दिसंबर का दिन निर्धारित किया।

सरकार ने इस मामले में अपनी आपत्तियां भी प्रस्तुत कीं, जिसमें कहा गया कि अब्दुल मलिक दंगे का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता है। इनकी वजह से ही यह हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं। सरकार ने यह भी बताया कि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की भी जाँच चल रही है।

गौरतलब है कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी। दंगाईयों ने प्रशासन और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। इस दौरान कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं और थाने पर भी हमला हुआ। पुलिस की जाँच में 100 से अधिक दंगाई गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें अब्दुल मलिक भी शामिल है।

अब्दुल मलिक के वकील ने जमानत प्रार्थनापत्र में दावा किया कि वह घटना के समय दिल्ली में थे और उन्हें बेवजह फंसाया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, और दंगा भड़काने या दंगाईयों का समर्थन करने का आरोप गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अतिक्रमण मामले में पहले ही एकलपीठ से जमानत मिल चुकी है, इसलिए दंगा मामले में भी उन्हें जमानत दी जाए।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इन तर्कों को नकारते हुए आगामी सुनवाई की तिथि 16 दिसंबर तय की है

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