चार लाख की धोखाधड़ी: अदालत ने सुनाया फैसला, आरोपी पर जुर्माना और प्रतिकर का आदेश

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हल्द्वानी। आर्थिक तंगी का हवाला देकर दोस्त से चार लाख रुपये उधार लेने वाले युवक को पांच साल बाद अदालत से सजा मिली है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उस पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ पीड़ित को प्रतिकर राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।

राजेंद्र नगर वार्ड-2 हल्द्वानी निवासी गुरबचन सिंह ने अदालत में बताया कि गौजाजाली निवासी मो. जुबैर ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उससे चार लाख रुपये उधार लिए थे। जुबैर ने वादा किया था कि वह कुछ महीनों में यह रकम लौटा देगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी उसने रकम वापस नहीं की।

जब गुरबचन ने पैसों की मांग की तो जुबैर ने दो चेक दिए, जिनमें से प्रत्येक दो-दो लाख रुपये के थे। लेकिन जब गुरबचन ने इन चेकों को बैंक में प्रस्तुत किया, तो दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद गुरबचन ने अदालत का रुख किया और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।

करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति बाला की अदालत ने आरोपी जुबैर पुत्र इरशाद को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे दो लाख रुपये गुरबचन को प्रतिकर स्वरूप देने और 10 हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए। इसके अलावा, उस पर 2.10 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में गुरबचन की ओर से अधिवक्ता अनिल कन्नौजिया ने पैरवी की।

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