आयकर रिटर्न फाइलिंग में देरी से व्यापारी और करदाताओं में रोष, समय सीमा बढ़ाने की मांग

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हल्द्वानी। टैक्स बार एसोसिएशन हल्द्वानी के अधिवक्ता सुमित कुमार गुप्ता ने आयकर रिटर्न संबंधित समस्याओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि कर निर्धारण वर्ष 2025-26 का आयकर रिटर्न 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने के बावजूद अभी तक आयकर पोर्टल पर उसका प्रारूप उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिससे करदाताओं में रोष व्याप्त है।

उन्होंने कहा कि इससे कई बैंक और जमीन से जुड़े लोन आदि के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आयकर अधिनियम में निर्धारित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है, लेकिन वर्तमान में रिटर्न का प्रारूप न होने के कारण इस प्रक्रिया में बाधा आ रही है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 का चौथा क्वार्टर टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है, जिसके कारण बैंकों और अन्य विभागों की टीडीएस डिटेल भी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। अप्रैल और मई माह का अधिकांश समय टीडीएस एवं टीसीएस डिटेल्स के इंतजार में बीत जाएगा।

एडवोकेट सुमित कुमार गुप्ता ने यह भी कहा कि वे सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2025 की निर्धारित समय सीमा में भीषण दबाव है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने शासन से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 करने की मांग की है।

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