चलती कार में मां-बेटी से दरिंदगी,चार साल बाद इंसाफ_ पांच दोषियों को उम्रकैद

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उत्तराखंड के कलियर में 4 साल पहले हुई गैंगरेप कांड की घटना जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था उसमें अदालत का अब एक बड़ा फैसला आया है 4 साल के बाद इंसाफ हुआ है।

कलियर क्षेत्र में करीब चार साल पहले मां और उसकी छह वर्षीय बेटी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने चार दोषियों पर दो-दो लाख रुपये और एक दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं।

पुलिस के मुताबिक, 24 जून 2022 की रात आरोपियों ने मां-बेटी को बहाने से अपने साथ ले जाकर पहले सोलानी पार्क और बाद में कार से सुनसान रास्ते की ओर ले गए। आरोप है कि वहां महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और छह साल की बच्ची के साथ भी दरिंदगी की गई। इसके बाद दोनों को रास्ते में छोड़ दिया गया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

200 से ज्यादा CCTV फुटेज से खुला सुराग

मामले की जांच में पुलिस ने रुड़की से मुजफ्फरनगर और मेरठ तक 200 से अधिक CCTV फुटेज खंगालीं। इसी दौरान बाइक और कार से जुड़े सुराग मिले और पुलिस आरोपियों तक पहुंची। जांच के दौरान मिले मेडिकल, फोरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी अदालत के सामने रखा गया।

करीब चार साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने महक सिंह, राजीव उर्फ विक्की तोमर, सोनू तेजियान, सुबोध और जगदीश को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महक सिंह को पॉक्सो और दुष्कर्म से जुड़े मामले में भी सजा दी गई है।

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