बजट 2026: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, ₹12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री

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आयकर, TDS-TCS और ITR नियमों में अहम बदलाव, यात्रियों-छात्रों-व्यापारियों को फायदा

हल्द्वानी। केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने मध्यम वर्ग, छात्रों, यात्रियों और छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत देते हुए आयकर और TDS/TCS से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। टैक्स विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं के अनुसार ये सुधार कर प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन बोझ कम करने की दिशा में बड़ा कदम हैं।

टूर पैकेज पर TCS घटकर 2%

टैक्स बार के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन पांडे ने बताया कि अब घरेलू और विदेशी टूर पैकेज बुकिंग पर TCS की दर घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। पहले अधिक TCS के कारण यात्रियों को अग्रिम रूप से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। नई व्यवस्था से ट्रैवल सस्ता होगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

विदेशी शिक्षा और इलाज पर भी TCS में राहत

टैक्स बार के उपसचिव एडवोकेट मनु अग्रवाल के अनुसार, RBI की Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत विदेश में पढ़ाई और चिकित्सा उपचार के लिए भेजी जाने वाली राशि पर अब TCS सिर्फ 2 प्रतिशत लगेगा। इससे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और इलाज कराने वाले परिवारों की शुरुआती टैक्स लागत कम होगी।

ITR संशोधन की समयसीमा बढ़ी

हाईकोर्ट अधिवक्ता पूरन पांडे ने बताया कि अब करदाता अपना आयकर रिटर्न 31 मार्च तक संशोधित कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए नाममात्र का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इससे रिटर्न फाइलिंग में हुई गलतियों को सुधारने का अधिक समय मिलेगा।

मैनपावर सप्लाई पर TDS को लेकर भ्रम खत्म

एडवोकेट मनु अग्रवाल के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मैनपावर सप्लाई सेवाओं पर TDS धारा 194C के तहत 1% या 2% की दर से कटेगा। इससे सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग और लेबर सप्लाई जैसी सेवाओं से जुड़े मामलों में पहले से चला आ रहा भ्रम समाप्त हो गया है।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान

अब NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS जमा करने के लिए TAN लेना अनिवार्य नहीं होगा। केवल PAN के माध्यम से भी TDS जमा किया जा सकेगा, जिससे प्रॉपर्टी लेन-देन की प्रक्रिया सरल होगी।

ITR-1 और ITR-2 की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं

आम वेतनभोगी और छोटे करदाताओं के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही रहेगी। सरकार ने फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया है।

विशेष बिंदु

एडवोकेट पूरन पांडे और मनु अग्रवाल के अनुसार:

  • नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
  • आयकर स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं
  • वेतनभोगियों के लिए ITR की अंतिम तिथि 31 जुलाई, अन्य के लिए 31 अगस्त
  • मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर आयकर छूट
  • छोटे टैक्स अपराधों पर सजा का प्रावधान समाप्त
  • आय छुपाने पर अब जेल नहीं, केवल जुर्माने का प्रावधान
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