बनभूलपुरा हिंसा के 107 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई

खबर शेयर करें -

हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बीती आठ फरवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जेल में बंद सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने हिंसा के बाद मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत 26 फरवरी को ही कार्रवाई कर दी थी। अब जेल में बंद सात महिलाओं समेत 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए की धारा बढ़ा दी गई है।

हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अलग-अलग तीन मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें अब्दुल मलिक, उसके बेटे मोईद मलिक और सात महिलाओं समेत 107 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बीते शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी में 98 आरोपियों को पेश किया गया था। इसके बाद अदालत ने सभी की न्यायिक हिरासत 28 दिन के लिए आगे बढ़ा दी है। एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि 71 और आरोपियों को मिलाकर जेल में बंद सभी 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं।

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad Ad
Breaking News