न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने जांच अधिकारी को सही से जांच करने के आदेश दिए हैं।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता चंदन सिंह बोरा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 23.8.2024 को थाना कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता पूनम के दुकान के पडोसी भूपेन्द्र सिंह चौहान आते जाते रास्ते में प्रार्थिनी के उपर छींटाकशी व व्यंग करते है।
उन्होंने बताया कि 28.06.2024 को पूनम की दुकान पर एक अज्ञात महिला ग्राहक बनकर सामान खरीदने आयी और कास्मेटिक का सामान खरीदा। इसी दौरान उसने दुकान में अपने साथ लाये गये एक थैला और छाता जानबूझकर रख दिया। महिला ज्यों की दुकान के बाहर गयी पुलिस के अधिकारी दुकान के अन्दर आकर चरस का व्यापार करने की बात मेरे पति से करने लगे। उन्होंने आगे बताया कि इसके पश्चात कथित अज्ञात महिला द्वारा रखा गया डिब्बा खोला तो उसमें चरस प्राप्त हुयी।
इस घटना की रिकार्डिंग सीसीटीवी कैमरे में हुयी थी। अज्ञात महिला के साथ मिलकर विपक्षीगण व अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर विधि विरूद्ध मादक द्रव्य दुकान में फंसाने के लिये रखा गया। इसकी सूचना सम्बन्धित थाने के भारसाधक अधिकारी व अन्य अधिकारी को दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी।
अधिवक्ता चंदन सिंह बोरा ने बताया कि 26.10.2024 को हुई सुनवाई में न्यायालय अपर मुख्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने उपरोक्त मामले में थाना कोतवाली हल्द्वानी के अधिकारियों को ठीक ढंग से जांच करने की आदेश पारित किए हैं।