12 वीं पास छात्रओं को नंदा गौरा योजना का लाभ क्यों नहीं मिला.. हाईकोर्ट

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चमोली जिले की छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं दिए जाने संबंधी जनहित याचिका में, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित निदेशक महिला सशक्तीकरण से एक सप्ताह में कारण बताने को कहा है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद के लिए तय की है।


अधिवक्ता डी.सी.एस.रावत ने बताया कि चमोली जिले की सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेंगी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2022- 23 में चमोली जिले की 439 छात्राओं को 12वीं पास करने के बाद, केंद्र सरकार की नंदा-गौरा योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए मिलने वाली 51 हजार रुपये की धनराशी उनके खातों में हस्तांतरित नहीं की गई।

जबकि इन सभी 12वीं पास छात्राओं ने योजना के तहत मिलने वाली सहायता के लिए सभी फार्मेलिटी(औपचारिकताएं)पूरी कर दी थी। बावजूद इसके अभी तक इनके खातों में पैसा हस्तांतरित नहीं किया गया। इसके चलते उन्हें हायर एजुकेशन की शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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