हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को उच्च न्यायालय से राहत मिल गयी है। अदालत ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।
अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप है। साफिया मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417,420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत है। पुलिस ने साफिया मलिक के अलावा आधा दर्जन लोगों के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत है।
आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। सरकार की ओर से कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने जांच के बाद उस पर धाराओं में बढ़ोतरी की है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी। यहां बता दें कि साफिया मलिक का पति अब्दुल मलिक और पुत्र अब्दुल मोइद हल्द्वानी हिंसा के मामले में जेल में बंद है। बनभूलपुरा में कथित सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान हिंसा भड़क गया था।