त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के प्रथम चरण के तहत जनपद नैनीताल में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो गई है। जिले के चार विकासखंड रामगढ़, धारी, बेतालघाट एवं ओखलकांडा के कुल 312 मतदान केंद्रों पर सुबह 8:00 बजे से मतदान शुरू हो गया है।
मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान में भाग ले रहे हैं। निर्वाचन की पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को निर्बाध एवं निष्पक्ष बनाए रखने हेतु लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत जनपद नैनीताल में सभी ब्लॉक में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो गई है।
पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती दीपशिखा द्वारा रामगढ़ ब्लॉक में मतदान केंद्रों का निरीक्षण/ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल मुस्तैद है और क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरती जा रही है।जनपद पुलिस की ओर से आमजन से अपील की है। कि वे निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचें और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय सहभागिता निभाएं।
उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों के 49 विकासखंडों में आयोजित किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान 26 लाख से अधिक मतदाता 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य को फैसला करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशी और ग्राम प्रधान के 3,393 पदों के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए भी मतदान हो रहा है।
आचार संहिता और प्रचार
पंचायत चुनाव के लिए 21 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई थी, जो मतगणना तक प्रभावी रहेगी। पहले चरण के लिए प्रचार 23 जुलाई को शाम 5 बजे थम गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने जनसंपर्क के माध्यम से अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
मतदान के लिए इन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है: आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीसी कार्ड), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक।
इसके अलावा राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दास्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, समक्ष अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, टेलीफोन बिल, पानी या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन किताब, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों की ओर से जारी संवाहक लाइसेंस।