उत्तराखंड सरकार ने जारी किया बोनस और 58% डीए, 2.5 लाख कर्मचारियों को लाभ
उत्तराखंड सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के 2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को 58% की संशोधित दर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) दिया जाएगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से 31 अक्तूबर 2025 तक के लिए नकद भुगतान के रूप में मिलेगा।
इसके साथ ही, अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली बोनस भी मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की गई मांग के बाद यह निर्णय लिया गया। अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने जानकारी दी कि शासन स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब यह आदेश लागू कर दिया गया है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने डीए की दर में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 55% से बढ़ाकर 58% किया था, जिसके अनुरूप अब राज्य सरकार ने भी संशोधित दरें लागू कर दी हैं।
