उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के 500 मीटर के दायरे में 18 अगस्त को निषेधाज्ञा लगा दी गई है। पंचायती चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बबाल की कल है सुनवाई।
सोमवार 18 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई होनी है। प्रशासन का मानना है कि इस कारण काफी संख्या में याचिकाकर्ता और उनके समर्थक यहां पहुचेंगे। इससे, शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है।
सुरक्षा की दृष्टि से परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परिसर की सीमा से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है। इस निषेधाज्ञा के अनुसार, न्यायालय की 500 मीटर की परिधि के भीतर तय अवधि में जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे।
ये लोग कोई सार्वजनिक सभा नहीं करेंगे और ना ही जुलूस निकालेंगे।इस परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र, तलवार, विस्फोटक आदि लेकर नहीं जाएगा। यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।