उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्बेट नैशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने संबंधी सुनवाई में सी.बी.आई.और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में शासन की बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने और पेड़ों के कटान के मामले में सी.बी.आई.की ओर से जांच की जा रही थी।
सी.बी.आई.की ओर से आरोपपत्र दायर करने के साथ ही इसी वर्ष 4 सितंबर को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी, जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को इससे अलग कर दिया, हालांकि सरकार ने एक सप्ताह बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की फिर अनुमति दे दी। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये जो अनुमति दी गयी, वह सही नहीं है। राज्य सरकार एक पेपर में छपी खबर पर जाँच के आदेश दे देती है। जबकि अभी तक प्रकरण की जांच भी नहीं हो पाई। उनके खिलाफ लगाये गये आरोप गलत हैं। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने सी.बी.आई.और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है।
