उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें यूसीसी पर मुहर लगना सबसे अहम निर्णय रहा।
यूसीसी का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, जिससे धर्म, जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो सके। धामी सरकार का यह निर्णय राज्य के नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस फैसले से उत्तराखंड में एकता और सामूहिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा, और राज्य की सामाजिक संरचना को मजबूत किया जाएगा
21 जनवरी को वेबपोर्टल पर पूरे प्रदेश में होगी मॉक ड्रिल
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है।
मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे। उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आएगी। मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों को परख सकेंगी।