उत्तराखंड में इस तारीख से बंद हो जाएगा मदरसा बोर्ड, अब लेनी होगी मान्यता

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उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई 2026 से राज्य में मदरसा बोर्ड को पूर्ण रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है। हाल ही में विधानसभा में पारित एक विधेयक के तहत यह बदलाव लागू होगा। इसके बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी मदरसों की मान्यता स्वतः रद्द हो जाएगी।

अब इन मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी और शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। मानकों को पूरा करने के बाद ही ये मदरसे राज्य में धार्मिक के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

उत्तराखंड अल्पसंख्यक विभाग के सचिव पराग मधुकर धकाते ने जानकारी दी कि सरकार का यह कदम शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में है। मदरसों में शिक्षा का कार्य जारी रहेगा, लेकिन नए नियमों के तहत।

सरकार के इस फैसले से राज्य में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की संभावना है और इससे संबंधित नई बहसों का दौर भी शुरू हो सकता है।

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