पहले यह सार्वजनिक अवकाश 24 नवंबर (सोमवार)को घोषित किया गया था, लेकिन नई संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब यह अवकाश 25 नवंबर 2025 (मंगलवार) को होगा।
यह सार्वजनिक अवकाश प्रदेश के सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा।
उत्तराखंड सचिवालय, विधानसभा और वे कार्यालय जहाँ 5-दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है, इस अवकाश के दायरे में नहीं आएंगे।





