नैनीताल : जनपद नैनीताल में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (प०) वंदना द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत जिले में विभिन्न तिथियों को शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेशों के मुताबिक 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) को जनपद के विकासखंड धारी, रामगढ़, बेतालघाट एवं ओखलकांडा क्षेत्रों में मतदान होगा। शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस दिन इन क्षेत्रों में मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दिन इन क्षेत्रों की सभी प्रकार की मदिरा विक्रय दुकानों—देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर शॉप्स आदि—पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसी प्रकार, 28 जुलाई 2025 (सोमवार) को विकासखंड हल्द्वानी, कोटाबाग, भीमताल और रामनगर क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न होगा। इस दिन भी उपरोक्त क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है और शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
31 जुलाई 2025 (बुधवार) को जनपद में पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य सम्पन्न होगा। मतगणना के दिन संभावित तनाव और अनावश्यक भीड़ से बचाव हेतु पूरे जनपद में मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दिन नैनीताल जिले की सभी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आम जनता, मदिरा विक्रेताओं एवं समस्त संबंधित विभागों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
जनपद नैनीताल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते 24 जुलाई, 28 जुलाई एवं 31 जुलाई 2025 को क्रमशः मतदान व मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। इन तिथियों पर संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री व उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।