सीबीडीटी ने ऑडिट की अंतिम तिथि को 10 नवम्बर 2025 तक बढ़ाई, प्रोफेशनल्स को मिली राहत

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हल्द्वानी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज ऑडिट की तिथि को पूर्व में 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 किया था, जिसे अब पुनः बढ़ाकर 10 नवम्बर 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय उन व्यापारियों एवं प्रोफेशनल्स के हित में लिया गया है, जिनके लिए ऑडिट की अंतिम तिथि पहले ही निर्धारित थी।

वास्तव में, वेतनभोगी एवं अन्य करदाताओं की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 होने के कारण, प्रोफेशनल्स को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। साथ ही, इस बार फॉर्म्स भी काफी देरी से जारी किए गए थे। इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने में AIS, TIS, और 26AS डाउनलोड करने में भी बाधाएँ आईं, और विभाग की वेबसाइट पर रिटर्न सबमिट करने में भी तकनीकी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

विभिन्न टैक्स बार एसोसिएशनों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संगठनों के प्रयासों से, अंतिम तिथि को 10 नवंबर 2025 तक बढ़ाना संभव हो पाया है। इस कदम के कारण प्रोफेशनल्स को ऑडिट एवं रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा, जो कर विभाग की प्रक्रिया में आई इन बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा।

सीबीडीटी के इस निर्णय का प्रोफेशनल्स एवं करदाताओं ने स्वागत किया है, और यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कर संबंधी कार्यवाही में सुधार होगा और समय पर कार्य संपन्न हो सकेगा।

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