हल्द्वानी में बैंक्विट हॉल और DJ पर अब सख़्ती,ये नए नियम मानने पड़ेंगे

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हल्द्वानी –
बेकाबू ट्रैफिक और शोर – शराबे से राहत दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर कोतवाली हल्द्वानी परिसर में एसपी क्राइम/नैनीताल जगदीश चंद्रा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान की मौजूदगी में शहर के बैंक्विट हॉल और DJ संचालकों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए कई कड़े नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए।

ये हैं नए नियम, जिनका होगा कड़ाई से पालन

बड़े पहियों वाले लाइटिंग झालर पूरी तरह प्रतिबंधित

बारातों में अब बड़े पहियों वाली लाइटिंग झालर नहीं चलेंगी। नियम तोड़ा तो लाइटिंग तुरंत जब्त की जाएगी।

सिर्फ हाथ से पकड़ी जाने वाली झालरों की अनुमति
हल्का और सुरक्षित सेटअप ही मान्य होगा।

बारात की लंबाई 200 मीटर तक सीमित

वेन्यू/बारात घर के गेट से 200 मीटर से ज्यादा बारात फैलने पर कार्रवाई तय। ट्रैफिक बाधित करने वालों पर अब सख़्ती से निपटा जाएगा।

बारात की हेड और टेल लाइन में अनुशासन अनिवार्य

अव्यवस्थित होकर चलने वाली बारातों पर निगरानी रहेगी।

हाई-बेस DJ और बड़े साउंड सिस्टम पूरी तरह बैन

सड़कों पर भारी-भरकम DJ सेटअप चलाना अब अपराध माना जाएगा।

रात 10 बजे के बाद DJ पर पूर्ण प्रतिबंध

बुजुर्गों, बच्चों और स्थानीय जनता की शांति को ध्यान में रखते हुए 10 बजे के बाद DJ बजाते मिले तो तुरंत ज़ब्ती की कार्रवाई होगी।

अनियमितता पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई
नियम तोड़ने वाले बैंक्विट हॉल व DJ संचालकों पर मौके पर ही सख्त कार्रवाई होगी।

बैठक में उपस्थित प्रभारी निरीक्षक अमर चंद्र शर्मा, यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा, SSI रोहिताश, और शहर के सभी प्रमुख बैंक्विट हॉल एवं DJ स्वामी।

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